Budget 2021– वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट में ऐलान किया की जो बी कर्मचारी भविष्य निधि में किसी वीतय वर्ष में 2.5 लाख रूपए या इससे जायदा का योगदान देते है. उन्हें इस पर टेक्स देना होगा. ये लोग पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर कर छुट का दावा नहीं कर पाएंगे. एक अप्रैल से बजट का यह प्रावधान लागु हो जायेगा. नयी इनकम में हाई इनकम ब्रेकेट वाले लोगो को पीएफ पर मिलने वाले व्याज की छुट को कम किया गया है.

अगर किसी सख्स का पीएफ में सालाना योगदान 2.5 लाख रूपए से जायदा होगा तो 2.5 लाख रूपए से जायदा वाली रकम पर उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टेक्स देना होगा. मोटा वेतन पाने वाले और पीएफ में जायदा पैसा जमा करने वाले लोगो को बजट से झटका लगा है. बजट में कहा गया है के उच्च आय पाने वाले कर्मचारी द्वारा अर्जित आय के लिए टेक्स छुट को तर्कसंगत बनाने की दिशा में विभिन प्रोविडेंट फंड्स में 2.5 लाख रूपए से अधिक सालाना योगदान पर अर्जित व्याज पर क्र छुट को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा गया है.

यह प्रतिबन्ध एक अप्रैल 2021 को या इसके बाद के योगदान के लिए लागु होगा. वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोडो रूपए में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल डेटा है तो तो सोचिये उसकी आय क्या होगी. इसका दुरपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगायी गयी है. कोई कर्मचारी समान्य तोर पर अपनी बेसिक सेलरी का 10 फीसदी पीएफ योगदान डेता है. इस नजरिये से देखे तो जिन लोगो की सालाना बेसिक सेलरी 25 लाख या उससे जायदा है.
उनका पीएफ योगदान 2.5 लाख से जायदा हो जायेगा. ऐसे लोगो का ब्याज पर ही टेक्स का प्रावधान होगा. आपको बता दे के प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत से लोग है, जो पीएफ से जायदा योगदान करके टेक्स की बचत कर लेते थे. ऐसे लोगो को रोकने के लिए ही यह नियम लाया गया है. ऐसे लोगो ने अगर एक सीमा से जायदा पीएफ में योगदान किया तो उन्हें टेक्स के रूप में अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.